लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जमीन, मकान और दुकान खरीदना अब और महंगा होने जा रहा है। प्रशासन ने 10 साल बाद नया डीएम सर्किल रेट जारी किया है, जो 1 अगस्त 2025 से लागू होगा। नए रेट में कृषि भूमि पर 15%, व्यावसायिक संपत्तियों पर 25%, और बहुमंजिला भवनों पर 20% तक की बढ़ोतरी की गई है। दुकानों, कार्यालयों और गोदामों के लिए औसतन 20% की वृद्धि हुई है, जबकि कुछ क्षेत्रों में विसंगतियों को दूर करने के लिए 40% तक बढ़ोतरी की गई है।
क्या हैं प्रमुख बदलाव?
- गैर-कृषि भूखंड और भवन: यदि किसी गैर-कृषि भूखंड या भवन के आसपास व्यावसायिक गतिविधियां (जैसे दुकान, गोदाम) हैं, तो उसकी कीमत 20% बढ़ाई जाएगी। बिक्री के मामले में, ऐसी संपत्ति का मूल्यांकन निर्धारित गैर-कृषि दर से 50 Ascending order of messages: 50% बढ़ाकर किया जाएगा।
- कृषि भूमि: फलदार और गैर-फलदार वृक्षों वाली कृषि भूमि की मौजूदा दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है; पुरानी दरें ही लागू रहेंगी।
- विसंगतियों का समाधान: 2015 में कुछ क्षेत्रों में दुकान, कार्यालय और गोदाम के रेट कम थे। इस बार इन क्षेत्रों में 40% तक की बढ़ोतरी कर समानता लाई गई है।
आपत्ति और सुझाव का मौका
प्रस्तावित दरों पर सुझाव और आपत्तियां 2 से 17 जुलाई 2025 तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सभी उप-निबंधक कार्यालयों या सहायक महानिरीक्षक निबंधन के कार्यालय में दर्ज की जा सकती हैं। इसके अलावा, आप aiglko01@gmail.com या aiglko02@gmail.com पर ई-मेल भी कर सकते हैं। आपत्तियों का निस्तारण 27 जुलाई तक पूरा होगा।
जिलाधिकारी का बयान
जिलाधिकारी विशाख जी ने कहा कि पिछले एक दशक में लखनऊ में बड़े पैमाने पर विकास हुआ है, जिसमें सेगमेंट सड़कों का निर्माण शामिल है। उन्होंने बताया कि आपत्तियां और सुझाव मेल या संबंधित कार्यालय में सीधे जमा किए जा सकते हैं।