आगरा में नियमों की धज्जियां: ग्रीन बैल्ट में अवैध होटल, नक्शा निरस्त फिर भी चल रहा निर्माण, सुप्रीम कोर्ट में याचिका की तैयारी!

आगरा के ताजमहल पूर्वी गेट रोड पर शिल्पग्राम के सामने जालमा कुष्ठ रोग संस्थान के पास ग्रीन बैल्ट में खसरा नंबर 538 पर बना होटल अतुल्य ताज विवादों में है। यह जमीन चिकित्सकीय उपयोग के लिए थी, जहां संतोष कुमार ने 29 जुलाई 2011 को पेशेंट गेस्ट हाउस के लिए नक्शा स्वीकृत कराया था। उस समय आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) के सचिव उदयीराम थे। स्वीकृति के कुछ समय बाद उदयीराम की कंपनी, एएम क्लासिक मोटल्स प्रा.लि., ने इस संपत्ति को खरीद लिया और पेशेंट गेस्ट हाउस की जगह होटल का निर्माण शुरू कर दिया।

नियमों का उल्लंघन

  • नक्शा निरस्त: शिकायत के बाद 18 मई 2015 को तत्कालीन एडीए उपाध्यक्ष मनीषा त्रिघाटिया ने होटल का नक्शा निरस्त कर दिया।
  • मंडलायुक्त की अपील खारिज: 15 जुलाई 2024 को मंडलायुक्त न्यायालय ने भी नक्शा निरस्तीकरण के खिलाफ अपील खारिज कर दी।
  • नोटिस के बावजूद संचालन: एडीए ने होटल को खाली करने और व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने का नोटिस जारी किया, लेकिन रविवार को भी होटल में रंगाई-पुताई और अन्य कार्य चल रहे थे।

शिकायतकर्ता का रुख

शिकायतकर्ता शरद कुमार राव का कहना है कि ताजमहल की ग्रीन बैल्ट में सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद होटल का निर्माण हुआ। उनका आरोप है कि एडीए के इंजीनियर्स और अधिकारियों की मिलीभगत से होटल चल रहा है। उन्होंने इसे ध्वस्त करने और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की बात कही है।

उदयीराम का पक्ष

पूर्व पीसीएस अधिकारी उदयीराम, जो 2010-2012 तक एडीए सचिव और आगरा में एडीएम (वित्त एवं राजस्व) रह चुके हैं, ने कहा कि होटल भी गेस्ट हाउस की श्रेणी में आता है। नक्शा निरस्त होने के बाद उनकी अपील मंडलायुक्त न्यायालय से खारिज हो गई, और अब वे शासन में निगरानी की अपील कर रहे हैं। वे नए नाम से होटल के लिए नक्शा स्वीकृति का आवेदन करेंगे।

एडीए की प्रतिक्रिया

एडीए उपाध्यक्ष एम. अरुन्मोली ने कहा कि नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। हालांकि, होटल का संचालन और निर्माण कार्य जारी रहने से सवाल उठ रहे हैं।

उदयीराम का बैकग्राउंड

गाजीपुर निवासी उदयीराम बसपा सरकार में आगरा में विभिन्न पदों पर तैनात रहे:

  • एडीएम प्रोटोकॉल: आगरा में पहली तैनाती।
  • एडीएम वित्त एवं राजस्व: 4 जून 2008 से 19 नवंबर 2009 और फिर 15 अप्रैल 2012 को।
  • एडीए सचिव: 2010 से 2012 तक।

आरोप है कि उनके कार्यकाल में ही इस होटल का निर्माण शुरू हुआ।

आगे की कार्रवाई

  • सुप्रीम कोर्ट में याचिका: शिकायतकर्ता ग्रीन बैल्ट में अवैध निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की योजना बना रहे हैं।
  • एडीए की कार्रवाई: नक्शा निरस्त और नोटिस के बाद भी होटल के संचालन पर सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है।
  • निगरानी की अपील: उदयीराम की शासन में अपील लंबित है, जिसका फैसला होटल के भविष्य को प्रभावित कर सकता है।

अपील

यह मामला ग्रीन बैल्ट में अवैध निर्माण और प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करता है। ताजमहल जैसे विश्व धरोहर स्थल की सुरक्षा के लिए नियमों का सख्ती से पालन जरूरी है। नागरिकों से अनुरोध है कि इस तरह के उल्लंघनों की जानकारी प्रशासन तक पहुंचाएं।

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