- फर्जी दस्तावेजों के साथ पकड़े गए थे आरोपी
आगरा। आगरा के आवास विकास सेक्टर 14 में फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड का उपयोग कर अवैध रूप से रह रहे 18 बांग्लादेशी घुसपैठियों को अदालत ने दोषी करार दिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने सभी आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। इन घुसपैठियों को 5 फरवरी 2023 को सिकंदरा थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
दो साल में आया अदालत का फैसला
इस मामले में कुल 28 बांग्लादेशियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इनमें से 18 को सजा सुनाई गई है, जबकि 10 अन्य का मामला अभी अदालत में विचाराधीन है। अभियोजन अधिकारी राजेश कुमार ने कोर्ट में तर्क दिया कि आरोपियों ने धोखाधड़ी से फर्जी आधार कार्ड बनवाकर अवैध रूप से भारत में निवास किया। उन्होंने कड़ी सजा की मांग की थी। करीब दो साल की सुनवाई के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया।
पुलिस ने की थी कार्रवाई
सिकंदरा थाना पुलिस को इंटेलीजेंस से सूचना मिली थी कि आवास विकास सेक्टर 14 में कुछ बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं. इसके बाद तत्कालीन उपनिरीक्षक गौरव कटियार ने पुलिस बल के साथ 5 फरवरी 2023 को छापेमारी की। इस दौरान 18 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 35 फर्जी आधार कार्ड और एक पैन कार्ड बरामद हुआ। पुलिस ने सभी के खिलाफ धोखाधड़ी, विदेशी अधिनियम और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद 31 मार्च 2023 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया।
इन लोगों को मिली सजा
सजा पाने वालों में हसन, जूली, सूमी, फातिमा बेगम, विश्ती, जुएल शेख, फारुख, रविउल शेख, बबलू खान, साबिर, ब्यूटी, रौशोनारा, विलाल, हालिम, इस्लाम खान, मोविना, मनीरुल शेख और जोशिना खातून शामिल हैं। ये सभी बांग्लादेश के निवासी हैं।