आगरा में हाउस टैक्स जमा करें: 31 जुलाई तक 10% छूट, वरना संपत्ति होगी कुर्क!

आगरा नगर निगम ने गृहकर जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 तय की है। इस तारीख तक भुगतान पर 10% छूट मिलेगी। बकाया न चुकाने पर संपत्ति कुर्क या सील हो सकती है।

प्रमुख बिंदु

  • छूट: 31 जुलाई तक गृहकर जमा करने पर 10% छूट।
  • नोटिस: 50 हजार रुपये से अधिक बकाया वालों को बिल और नोटिस भेजे गए।
  • सख्ती: बकाया न चुकाने पर संपत्ति कुर्की या सीलिंग की कार्रवाई।
  • ऑनलाइन सुविधा: नगर निगम की वेबसाइट (https://nagarnigamagra.com) पर भुगतान की सुविधा।

भुगतान का तरीका

  1. ऑनलाइन:
    • वेबसाइट पर प्रॉपर्टी आईडी दर्ज करें।
    • डेबिट/क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, या नेट बैंकिंग से भुगतान।
  2. ऑफलाइन:
    • जोनल कार्यालय में चेक या कैश से भुगतान।
    • नोटिस में दी गई राशि जमा करें।

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