आगरा नगर निगम ने गृहकर जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 तय की है। इस तारीख तक भुगतान पर 10% छूट मिलेगी। बकाया न चुकाने पर संपत्ति कुर्क या सील हो सकती है।
प्रमुख बिंदु
- छूट: 31 जुलाई तक गृहकर जमा करने पर 10% छूट।
- नोटिस: 50 हजार रुपये से अधिक बकाया वालों को बिल और नोटिस भेजे गए।
- सख्ती: बकाया न चुकाने पर संपत्ति कुर्की या सीलिंग की कार्रवाई।
- ऑनलाइन सुविधा: नगर निगम की वेबसाइट (https://nagarnigamagra.com) पर भुगतान की सुविधा।
भुगतान का तरीका
- ऑनलाइन:
- वेबसाइट पर प्रॉपर्टी आईडी दर्ज करें।
- डेबिट/क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, या नेट बैंकिंग से भुगतान।
- ऑफलाइन:
- जोनल कार्यालय में चेक या कैश से भुगतान।
- नोटिस में दी गई राशि जमा करें।