आगरा में ताज ट्रेपेजियम जोन (टीटीजेड) की 64वीं बोर्ड बैठक मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में 25 जून 2025 को हुई। बैठक में पर्यावरण नियमों और कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन (सीएंडडी) वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स का उल्लंघन करने वाली फर्मों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। उल्लंघनकर्ताओं से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वसूलने और वायु प्रदूषण रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे।
प्रमुख निर्देश
- सीएंडडी वेस्ट पर कार्रवाई: आगरा और अलीगढ़ में नियम तोड़ने वाले निजी और सरकारी निर्माण कार्यों को चिह्नित कर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वसूलने का आदेश। आगरा में अप्रैल 2024 से अप्रैल 2025 तक 54 लाख और अलीगढ़ में 15 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया।
- ठोस कूड़ा प्रबंधन: टीटीजेड क्षेत्र के नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में केवल सीएनजी वाहनों से कूड़ा प्रबंधन की समीक्षा। आगरा में अनुपालन पाया गया, लेकिन मथुरा, एटा, हाथरस और भरतपुर से कोई रिपोर्ट नहीं मिली। सभी जनपदों को आख्या जमा करने के निर्देश।
- वायु प्रदूषण नियंत्रण: वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कदम। चार नए वायु प्रदूषण मापी स्टेशन स्थापित करने का आदेश।
- शवदाह गृह: पारंपरिक मोक्षधाम स्थलों को विद्युत शवदाह गृह में बदलने और फिरोजाबाद में गैस आधारित शवदाह गृह बनाने के निर्देश।
- कूड़ा जलाने पर रोक: आगरा नगर निगम और छावनी क्षेत्र के 12 प्रमुख स्थलों पर कूड़ा जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध।
- अनुपस्थित अधिकारी: दक्षिणांचल विद्युत निगम के अधिकारी बैठक में अनुपस्थित रहे, जिनसे मंडलायुक्त ने स्पष्टीकरण मांगा।
टीटीजेड क्षेत्र में सुधार
- आगरा और मथुरा में पर्यावरण क्षतिपूर्ति वसूली के लिए रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) जारी करने का आदेश।
- वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए सतत निगरानी और नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने पर जोर।