एटा में सनसनीखेज हत्याकांड: पत्नी के भाई की हत्या में जीजा, ससुर और देवर को उम्रकैद, 1.67 लाख का जुर्माना

उत्तर प्रदेश के एटा जिले में एक पारिवारिक विवाद ने खूनी रूप ले लिया, जिसमें पत्नी के भाई की हत्या के दोषी जीजा, उसके पिता और भाई को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश मनीषा ने यह फैसला सुनाया, साथ ही तीनों दोषियों पर कुल 1.67 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

क्या है मामला?

घटना 5 अगस्त 2019 की है, जब थाना सकीट में हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। मृतक के पिता ने बताया कि उनकी बेटी चंचल की शादी दो साल पहले गांव टिकाथर, थाना अवागढ़ निवासी सोनू के साथ हुई थी। शादी के बाद सोनू और उसके परिवार वाले चंचल के साथ मारपीट करते थे। इसकी जानकारी लेने के लिए मायके वाले ससुराल जाने की तैयारी में थे। उसी दिन सुबह करीब 10 बजे, सोनू, उसका भाई जुगनू, और पिता रघुवीर सिंह ने चंचल के भाई भानू को चाकू बाजार से लौटते वक्त पकड़ लिया। आरोप है कि उन्होंने भानू को एक स्कूल बस में ले जाकर चाकुओं से हमला किया। जब भानू भागने की कोशिश की, तो उसे जमीन पर गिराकर कई बार चाकू मारे गए, जिससे उसकी मौत हो गई।

कोर्ट की कार्रवाई और सजा

शुरुआती शिकायत में एक स्कूल प्रबंधक रामगोपाल और उनके बेटे अरिसूदन को भी आरोपी बनाया गया था, लेकिन पुलिस जांच में उनके खिलाफ सबूत न मिलने पर नाम हटा दिया गया। सोनू, जुगनू, और रघुवीर के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया। कोर्ट में सुनवाई के बाद तीनों को दोषी पाया गया। सोनू पर 57,000 रुपये और जुगनू व रघुवीर पर 55,000-55,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। कोर्ट ने आदेश दिया कि जुर्माने की राशि में से 1.30 लाख रुपये मृतक की मां को मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे।

पारिवारिक विवाद का खौफनाक अंजाम

यह मामला पारिवारिक कलह के चलते हिंसा में बदलने का दुखद उदाहरण है। कोर्ट के इस फैसले से पीड़ित परिवार को कुछ हद तक न्याय मिलने की उम्मीद है।

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